मुहर्रम पर ताजिया नहीं.- सुप्रीम कोर्ट

कोरोना महमारी का संक्रमण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम  की ताजिया निकालने की अनुमति देने से मना कर दिया .सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी जोखिम में पड़ सकती है.कोरोना संक्रमित की संख्या में इजाफा हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति यदि दी जाएगी और संक्रमण फैलता है तो इसके लिए समुदाय विशेष को जिम्मेवार माना जाएगा.इस वजह से संप्रदायिक माहौल ख़राब होने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के एक याचिकाकर्ता से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका ले जाने को कहा है. मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने को लेकर अनुमति मांगने वाली याचिका शिया नेता सैयद कल्बे जवाद ने दर्ज कराई थी,उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से मना कर दिया है.700 सालों मं पहली बार मुहर्रम  की ताजिया नहीं निकलेगी.मुहर्रम  की ताजिया निकलने का सिलसिला मुगलकाल से ही चला आ रही है.

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