लालू को नहीं मिली जमानत, अब 11 सितंबर पर टिकी नजर
रांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उनकी जमानत याचिका ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के बीमार होने के कारण उसे जमानत मिल जाए यह सम्भव नहीं है।
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कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई को 11 सितंबर के लिए टाल दिया। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत देने का आग्रह लालू प्रसाद ने किया था। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। वे कई तरह की जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्हें जमानत दी जाए।
हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई टालते हुए कहा बीमारी का उचित उपचार सुनिश्चित करना जेल प्रशासन का काम है। लालू यादव चारा घोटाले के विभिन्न आरोपों में रांची जेल में बंद हैं।
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