बिहार।पटना।मोकामा।बाढ़। न्यायधीश शैलेन्द्र कुमार पांडा ने हत्या के आरोपित 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुये आजीवन सजा सुनाई है। बुधवार को बाढ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडा ने साक्ष्यों के आधार पर चार हत्यारोपी लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी लोक अभियोजन विनोद कुमार ने दिया है ।उन्होंने कहा है कि हत्या के मामले में आरोपित बमबम ऊर्फ बनड़ा, दिवाकर सिंह ऊर्फ भूलटेन, टपोडिया सिंह को ऊर्फ टोपरी और बौना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को ₹30000 का आर्थिक दंड भी लगाया है जुर्माने की राशि में ₹20000 पीड़ित को मिलेंगे जबकि शेष रकम सरकारी कोष में जमा होगा। अभियोजक ने बताया कि 17 जुलाई 2018 थाने के गांव में के निवासी नीरज कुमार की हत्या कर दी गई थी इस मामले में आरोपी के विरुद्ध हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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