तमिलनाडु,गुजरात के बाद बिहार तीसरा राज्य जंहा मीटर शुल्क की व्यवस्था को पुर्णतः समाप्त किया गया है .चुनावी साल के मद्देनजर बिहार सरकार ने घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 10 पैसे प्रति यूनिट कम करने के आदेश दिए हैं .घटी हुई दरें 1 अप्रेल से लागु होंगी . बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित नए टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं को मीटर शुल्क नहीं देना पड़ेगा. अब से बिहार में मीटर शुल्क की व्यवस्था को पुर्णतः समाप्त कर दिया गया है.
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अगर आप बिहार के एक औद्योगिक उपभोक्ता हैं तो आपको थोड़ी और राहत मिलेगी.अगर आपको दिनभर में 21 घंटे से कम बिलजी मिली तो फिक्सड चार्ज से भी राहत मिलेगी. आयोग के अधिकारीयों ने व्यान जारी कर बताया की उपभोक्ता से फिक्सड चार्ज की वसूली तभी होगी जब उन्हें पूरे महीने रोजाना कम से कम 21 घंटे बिजली मिलेगी . इससे कम बिजली दी गई तो फिक्सड चार्ज में भी कमी की जाएगी.