अनलॉक 4 में अब इन नियमों के तहत खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान

अनलॉक 4 में अब इन नियमों के तहत खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान

बिहार,पटना। अनलॉक 4 के दौरान पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में अब कई तरह की छूट लोगों को मिल गई है। एक ओर जहां बाजारों -दुकानों को खोलने के लिए अब समय सीमा निर्धारण से मुक्ति मिल गई है तो दूसरी ओर 21 सिंतबर से कुछ पाबंदी के साथ शिक्षण संस्थानों में दूरस्थ और ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति भी मिल गई है।

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पटना डीएम कुमार रवि ने अनलॉक 4 के तहत दी गई छूट में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सिर्फ अन्य इलाकों के लिए रियायत दी है।

शिक्षण संस्थानों के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि इस अवधि में ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसको बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है। शिक्षण संस्थानों में 50 फीसदी तक शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा, टेली काउंसिलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से जाने की छूट दी गई है।

फिलहाल स्कूलों में न तो नियमित कक्षायें संचालित होंगी न बच्चों को स्कूल बुलाने की अनुमति होगी। सिर्फ टीचिंग स्टाफ में 50 फीसदी कार्यक्षमता के साथ उन्हें स्कूल बुलाया जा सकता है।

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