बिहार में उद्योग लगाने की 10 प्रतिशत भूमि एससी-एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षित
पटना। बिहार में कमजोर तबकों को सशक्त बनाने के अनुरूप औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत जमीन सिर्फ अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़ों और महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय किया है। इन तबकों के लिए आरक्षित भूखंडों का आकार अधिकतम 0.25 एकड़ का होगा।
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राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में बदलाव करते हुए इसमें कोविड अध्याय को जोड़ा है। इसके तहत बिहार में एक साल में निवेश करने वालों को अतिरिक्त सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई। वहीं एससी-एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ों को भी उद्योग लगाने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की व्यवस्था की गई है। अब उद्योगों के साथ-साथ स्टार्टअप को भी औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन मिलेगी। साथ ही एससी-एसटी, अति पिछड़ों और महिलाओं के लिए अलग से जमीन आरक्षित करने की भी व्यवस्था की गई है।
फिलहाल इस मद में 300 एकड़ जमीन एससी-एसटी, अति पिछड़ों और महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है। साथ ही बियाडा द्वारा जो 10 प्रतिशत जमीन आरक्षित की गई है। 30 प्रतिशत जमीन अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगी और शेष 10 प्रतिशत महिलाओं के लिए होगी।
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